UP Domicile Certificate Status | eDistrict उत्तर प्रदेश अधिवास (निवास) प्रमाणपत्र स्थिति कैसे चेक करे   

यूपी डोमिसाइल: उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे राज्य है, यहाँ  राज्य सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है| इस तरह की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र यानि कि उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाणपत्र की आवश्यकता एक दस्तावेज के रूप में होती है, जिसे योजनाओं में आवेदन करते समय या फिर किसी अन्य कार्य में संलग्न करना होता है| निवास प्रमाण पत्र से यह सत्यापित होता है, कि यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है| यदि आप भी eDistrict पोर्टल के माध्यम से UP Domicile Certificate के लिए आवेदन कर चुके है, और जानना चाहते है, कि आपके उत्तर प्रदेश अधिवास (निवास) प्रमाणपत्र स्थिति कैसे चेक करे, तो इसके बारे में विस्तार से बता रहे है|        

up domicile

Uttar Pradesh Domicile Certificate Status 

योजना का नाम उत्तर प्रदेश अधिवास (निवास) प्रमाणपत्र योजना 
संस्था  सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश    
लाभार्थी उत्तर प्रदेश राज्य के सभी नागरिक  
Helpline Number 0522 – 2304706  
Domicile Certificate Status Online  
आधिकारिक वेबसाइट www.edistrict.up.gov.in
E Mail ID ceghelpdesk@gmail.com  

योग्यता  

  • उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य किया गया है|  
  • व्यक्ति का किसी अन्य राज्य या देश की नागरिकता न प्राप्त हो|  

डाक्यूमेंट्स     

  • Electricity  Bill 
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र  
  • प्रधान, BDC या फिर पार्षद द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र|    
  • E Mail ID   
  • Mobile Number      
  • Passport Size Photo     

उत्तर प्रदेश अधिवास (निवास) प्रमाणपत्र स्थिति कैसे चेक करे   

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश अधिवास (निवास) प्रमाणपत्र की आधिकारिक वेबसाइट  https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर जाना होगा|  
  • जिसके बाद आप “आवेदन की स्थिति” के विकल्प पर क्लिक करे| 
  • अब आवेदन के समय प्राप्त “रजिस्ट्रेशन नंबर” को दर्ज करे| 
  • अब आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी| 
  • इस प्रकार से आप eDistrict उत्तर प्रदेश अधिवास (निवास) प्रमाणपत्र स्थिति आसानी से चेक कर पाएंगे| 

UP Domicile Certificate Online Registration (Guide)  

  • सर्वप्रथम आपको UP Domicile Certificate के आधिकारिक पोर्टल – eDistrict पर लॉगिन करना होगा। 
  • इसके बाद अब आप “Login” ऑप्शन पर “सिटीजन लॉगिन (ई-साथी)” के विकल्प पर क्लिक करे| 
  • अब आपको “User ID” और “Password” डालना होगा, इसके बाद लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर दें| 
  • इसमें आपको “Domicile Certificate” के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा| 
  • अब अगले पेज पर “निवास प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म” खुल जायेगा। 
  • इसमें आपसे सम्बंधित मांगी गई जानकारी – नाम, माता-पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पूरा पता, ई मेल आईडी तथा अन्य जानकारी को सही – सही भरें|  
  • अब मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन के माध्यम से संलग्न करे| 
  • अब फीस वाले विकल्प में जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करे| 
  • इस तरह से आपके उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी| 

FAQ 

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र कितने दिनों तक मान्य होता है? 

यदि निवास बदलते नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होता है| 

निवास प्रमाण पत्र बनवाना क्यों जरूरी होता है? 

यह आपके राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र होता है, जो राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, इसका उपयोग राज्य में संचालित योजनाओं में निवास के सत्यापन हेतु किया जाता है| 

Munendra Singh

Chief Blog Editor

सरकारी योजनाओ पर हिंदी ब्लॉग्गिंग का 8 वर्षो का अनुभव, MA from Lucknow University