UK Income Certificate Status | eService उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र स्थिति कैसे चेक करे  

UK Income Certificate Status Check Online: Income Certificate एक दस्तावेज है, जिसे राज्य सरकार द्वारा नजदीकी तहसील या फिर राजस्व विभाग से जारी होता है| इसके अंतर्गत व्यक्ति के सभी स्रोतों से हो रही वार्षिक आय का प्रमाण मिलता है। आय प्रमाण पत्र का उपयोग मुख्य रूप से छूट का लाभ लेने में किया जाता है। इसके माध्यम से छात्रवृत्ति प्राप्त करने में, अन्य सरकारी योजनाओं में सब्सिडी प्राप्त करने में, राशन कार्ड प्राप्त करने में तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में इसका उपयोग करते है| इसी कड़ी में आज हम चर्चा कर रहे है, उत्तराखंड इनकम सर्टिफिकेट के बारे में| यदि आप भी उत्तराखंड के निवासी है, और आय प्रमाण पत्र से सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते है, तो यहाँ eService पोर्टल पर उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र स्थिति कैसे चेक करे, इसके बारे में जानकारी से अवगत करा रहे है| 

uttarakhand aay praman patra

Aay Praman Patra Uttarakhand Status   

योजना का नाम उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र योजना 
लाभार्थी उत्तराखंड राज्य के सभी नागरिक 
Helpline Number 1352608330,  1905 
UK Domicile Certificate Status Online 
Official Website www.eservices.uk.gov.in/ 
Chat Box (WhatsApp)  +91 73022 54188 
E Mail ID jdtech-itda@uk.gov.in  

योग्यता  

  • व्यक्ति का भारतीय होना जरूरी है| 
  • उत्तराखंड राज्य की मतदाता सूंची में  नाम होना आवश्यक है| 

आवश्यक डाक्यूमेंट्स  

  • आवेदक की फोटो 
  • परिवार रजिस्टर की नकल 
  • स्व-घोषणा पत्र 

वैकल्पिक डाक्यूमेंट्स 

  • वेतन पर्ची 
  • मोबाइल नंबर  

उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र की स्थिति कैसे देखें (eService) 

  • UK इनकम सर्टिफिकेट का ऑनलाइन स्टेटस पता करने हेतु सर्वप्रथम आप www.eservices.uk.gov.in/ पर जाएँ| 
  • अब Home Page पर “Know Application Status” आप्शन को चुने| 
  • इसके बाद अगले पेज पर एप्लीकेशन नंबर दर्ज कर दे| 
  • अब “सर्च” आप्शन पर क्लिक कर दें, इसके बाद UK इनकम सर्टिफिकेट का स्टेटस आपके समक्ष स्क्रीन पर आ जायेगा| 
  • अब इस प्रक्रिया के माध्यम से आप आसानी से उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र के स्टेटस की जाँच कर पाएंगे|  

UK इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे @eservices.uk.gov.in  

  • UK इनकम सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले eservices.uk.gov.in पर जाएँ| 
  • इसके बाद “साइन अप” करे, और User ID और Password डालकर Login कर दें| 
  • अब “Request New Application” विकल्प पर क्लिक करे, जिसके बाद “Revenue Department” आप्शन में जाएँ| 
  • यहाँ “इनकम सर्टिफिकेट” आप्शन को चुनना होगा| 
  • अब आपके सामने फोटो तथा मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करने के विकल्प आएंगे, फिर डाक्यूमेंट्स को अपलोड कर दे| 
  • अब फॉर्म में आवेदनकर्ता की जानकारी (प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान का पूर्ण पता, गांव/शहर, तहसील, जिला, जन्म दिनांक, उम्र, लिंग, धर्म, जाति) आदि सभी विकल्पों को सही – सही भरें| 
  • फिर “Submit” आप्शन पर क्लिक कर दें, इसके उपरांत “एप्लीकेशन आईडी रिसिप्ट” को डाउनलोड कर ले| 
  • इस प्रक्रिया से आप उत्तराखंड इनकम सर्टिफिकेट हेतु आवेदन कर पाएंगे|  

UK इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करे  

  • UK इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने लिए e Service पोर्टल पर लॉग इन करे| 
  • इसके बाद होम पेज पर “Download Certificates” के आप्शन पर क्लिक करे| 
  • अब आवेदक के फॉर्म में रजिस्टर्ड “Mobile Number” दर्ज करके, Verify OTP पर क्लिक कर दे| 
  • अब रजिस्टर्ड मोबाइल भेजी गई OTP को दर्ज कर दे|  
  • इस तरह आपका आय प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जायेगा| 
  • अब बताई गई प्रक्रिया से आप UK इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड आसानी से डाउनलोड कर सकते है| 

FAQ 

UK इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कितना शुल्क लगता है? 

उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र बनवाने हेतु सरकार द्वारा 30 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है| 

उत्तराखंड आय प्रमाण बनवाने में कितने दिन का समय लगता है? 

उत्तराखंड इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में लगभग 15 दिन का समय लगता है| 

उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र की वैधता कितने दिन की होती है? 

उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि होती है|  

Munendra Singh

Chief Blog Editor

सरकारी योजनाओ पर हिंदी ब्लॉग्गिंग का 8 वर्षो का अनुभव, MA from Lucknow University