Rajasthan Domicile Certificate Status | राजस्थान निवास (अधिवास) प्रमाण पत्र स्थिति कैसे चेक करे  

emitra.rajasthan.gov.in Domicile Certificate Status: निवास प्रमाणपत्र अर्थात अधिवास प्रमाण पत्र एक मुख्य दस्तावेज है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के मूल निवास स्थान का सत्यापन होता है। यह एक सरकारी दस्तावेज होता है, जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं हेतु आवश्यकता पड़ती रहती है। यहाँ हम बात कर रहे है, राजस्थान निवास (अधिवास) प्रमाण पत्र की जिसके माध्यम से यदि आप राजस्थान के निवासी है, तो विभिन सरकारी योजनाओं जैसे राशन कार्ड के लिए, सरकारी नौकरी में आवेदन हेतु, सरकारी संस्था में प्रवेश पाने हेतु या अन्य स्थानों में इसका प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते है| Rajasthan अधिवास प्रमाणपत्र आपके नजदीकी तहसील या फिर नगर पालिका कार्यालय के माध्यम से बनवा सकते है। यदि आप भी राजस्थान के निवासी है, और जानना चाहते है, कि राजस्थान निवास (अधिवास) प्रमाण पत्र स्थिति कैसे चेक करे, इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे है|   

rajasthan niwas praman patra status

Rajasthan Bonafide/Domicile Certificate Status

योजना का नाम राजस्थान निवास (अधिवास) प्रमाण पत्र योजना 
लाभार्थी राजस्थान के सभी नागरिक  
Helpline Number +91-80039-90499  
Rajasthan Domicile Certificate Status Online (ऑनलाइन) 
Official Website https://emitra.rajasthan.gov.in/emitra/home
E Mail ID helpdesk.emitra[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

  Eligibility  

  • लाभार्थी का भारतीय नागरिक होना जरूरी है| 
  • राजस्थान राज्य का कम से कम 10 वर्षों से मूल निवासी हो|  
  • आवेदक को किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं प्राप्त होनी चाहिए| 
  • किसी अन्य राज्य की महिला यदि राजस्थान के नागरिक से शादी करती है, तो उसे भी यहाँ का निवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है| 

Documents  

  • जन आधार कार्ड 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र  
  • Latest Electricity Bill/ Telephone bill / House Tax 
  • प्रधान, BDC या फिर स्थानीय पार्षद द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र|    
  • E Mail ID   
  • Mobile Number       
  • Passport Size Photo      

राजस्थान निवास (अधिवास) प्रमाण पत्र स्थिति कैसे चेक करे 

  • राजस्थान निवास प्रमाण पत्र का स्टेटस जानने के लिए सबसे पहले ई-मित्र डैशबोर्ड पोर्टल में सेवा प्रवाह अर्थात Service workflow ऑप्शन पर क्लिक करें|  
  • इसके बाद आवेदन की तिथि का चयन करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दें| 
  • तिथि चयन के उपरांत आवेदन का स्टेटस ओपन हो जायेगा, इसमें आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे –   यदि Submitted अर्थात आवेदन का सत्यापन हो गया है , Progress अर्थात आवेदन प्रक्रिया में है , On Hold अर्थात आवेदन प्रक्रियाधीन है , Approve अर्थात प्रमाण पत्र बन गया है  व Send Back to Citizen Level अर्थात डाक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि के कारण आवेदन ऑब्जेक्शन में है| 
  • अब आपको इसमें सुधार करने हेतु Tokan No. के आगे रेडिओ ऑप्शन पर क्लिक करें|  
  • इसके बाद ऑब्जेक्शन का रिमार्क आपको दिखाई देगा, जिसके नीचे फॉर्म देखने तथा एडिट करने के विकल्प मिलेंगे| 
  • अब अपने फॉर्म में पुनः संशोधन करें| 

Rajasthan Domicile Certificate Online Registration 

  • Rajasthan Domicile Certificate के आवेदन के लिए सबसे पहले ई-मित्र एप्लीकेशन सर्विसेज में आपको मूल निवास अथवा Bonafide सर्च करना होगा| 
  • इसके बाद जनआधार संख्या के माध्यम से आवेदक के मोबाइल नंबर को डालकर OTP दर्ज करके सत्यापन करे| 
  • अब आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जायेगा, जिसमें आवेदक की जानकारी ई-फॉर्म में पहले से दर्ज होगी|  
  • इसके बाद Fatch Address पर क्लिक करना होगा, और आवेदक के वर्तमान एवं स्थाई पते की जाँच करे| 
  • अब “अगला” पर क्लिक करके ई-फॉर्म में मांगी गई जानकारी सही – सही भरें| 
  • अब मांगे गए दस्तावेजो को संलग्न करने के लिए स्कैन के माध्यम से पीडीऍफ़ में अपलोड करे| 
  • इसके बाद फीस को जमा करे, और “Submit” पर क्लिक कर दें| 
  • इस तरह से आपके Rajasthan Domicile Certificate का आवेदन आसानी से हो जायेगा| 

FAQ 

राजस्थान निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शुल्क कितना लगता है? 

राजस्थान निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है| 

राजस्थान निवास प्रमाण पत्र की वैधता कितने दिनों की होती है? 

राजस्थान निवास प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन होती है, परन्तु व्यक्ति स्थान बदलता है, तो उसे फिर से नया बनवाना होता है| 

Munendra Singh

Chief Blog Editor

सरकारी योजनाओ पर हिंदी ब्लॉग्गिंग का 8 वर्षो का अनुभव, MA from Lucknow University